कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जिस ट्वीट को लेकर हंगामा मचा हुआ था अब उस ट्वीट पर ट्विटर ने कार्रवाई की है। दरअसल दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप और दुष्कर्म की घटना के बाद हाल ही में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने अपनी एक तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी। इस तस्वीर में कांग्रेस नेता पीड़िता के माता-पिता नजर आ रहे थे। जिसके बाद राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने रेप पीड़िता की पहचान को उजागर किया है। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर से शिकायत की थी और कहा था कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करें।
जिसके बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी के इस विवादित ट्वीट को हटा दिया है जिसमें पीड़िता के माता-पिता का चेहरा नजर आ रहा था। आयोग ने राहुल गांधी के ट्वीट पर कार्रवाई करने से संबंधित जो चिट्ठी ट्विटर को लिखी थी उसमें कहा था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74 और बाल यौन अपराध रोकथाम कानून (पॉक्सो) की धारा 23 का उल्लंघन है।
इससे पहले अपने उस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था कि ‘माता-पिता के आंसू सिर्फ़ एक बात कह रहे हैं- उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हक़दार है और न्याय के लिए इस रास्ते पर मैं उनके साथ हूं।’
Twitter appears to have taken down Congress leader Rahul Gandhi’s tweet for revealing victim’s identity in alleged rape & murder case of minor in Delhi pic.twitter.com/MAH8OmSRbi
आपको बता दें कि दिल्ली के एक इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ कथित रेप के बाद हत्या की घटना उजागर होने के बाद 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। पीड़ित परिजन इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और वहां काफी भीड़ होने की वजह से राहुल गांधी ने परिजनों से अपनी गाड़ी में ही मुलाकात की थी। इस घटना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे शर्मनाक बताया था। अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया था।
इस मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि मासूम बच्ची से कथित रेप के बाद हत्या कर परिवार को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने मां के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शमशान घाट के पुजारी को गिरफ्तार भी कर लिया था।




