बिहार—
पटना:पता चला है कि भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा के पोते वैभव मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 46 साल पुराने ललित नारायण मिश्रा हत्या कांड की फिर से जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि पूरे मामले की जांच नये सिरे से की जाये। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर सीबीआई से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है।
असल में ललित नारायण मिश्रा के परिवार की ओर से एक अभ्यावेदन 5 नवम्बर 2020 को हाईकोर्ट दिल्ली में दाखिल कर हत्या कांड का नये सिरे से अनुसंधान कराने की गुहार लगाई गई थी। इसके बाद ललित नारायण मिश्रा के पोते वैभव मिश्रा ने विधिवत याचिका दाखिल कर हत्या कांड की फिर से जांच कराने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को उक्त आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनुप जयराम भम्बानि की खंडपीठ ने उक्त आदेश दिया था।
बताते चलें कि समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर ब्राॅडगेज रेलवे लाइन का समस्तीपुर में उद्घाटन के दौरान पूर्व रेलमंत्री ललित नारायण मिश्रा बम विस्फोट में घायल हो गये थे और इलाज के क्रम में उनका निधनं हो गया था। यह मामला 46 साल पुराना हो चुका है। पहले हुई जांच के समय के बहुत से पदाधिकारी रिटायर हो चुके होंगे। हो सकता है कुछ पदाधिकारी का देहांत भी हो चुका हो। ऐसे में 46 साल पुराने रिकार्ड के आधार पर जांच कार्य कहां तक सफल होता है और सीबीआई किस निष्कर्ष पर पहुंच पाती है यह देखनेवाली बात होगी।
जे.पी.श्रीवास्तव,
ब्यूरो चीफ, बिहार।