लॉकडाउन में दिल्ली के वकीलों को बड़ी राहत, आईडी कार्ड दिखाकर कहीं भी आ-जा सकते हैं वकील

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दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में वकीलों को आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर कहीं भी आ-जा सकते हैं। सरकार ने एक वकील की ओर से दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद अब दिल्ली पुलिस व अन्य संबंधित प्राधिकार से कहा है कि यदि कोई वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाता है तो उन्हें रोका नहीं जाए। इसके साथ ही उन्होंने वकील धर्मेंद्र की याचिका का निपटारा कर दिया। उन्होंने याचिका में कहा था कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के लिए कह रही है।

याचिका में कहा गया था कि 19 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के तहत वकीलों को पास बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनका पहचान पत्र ही मान्य है। साथ ही कहा कि बावजूद इसके पुलिस अधिकारी वकीलों को परेशान कर रहे हैं। 

दिल्ली में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार 23 मई को राजधानी में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था कि अगर कोविड-19 के मामलों में कमी जारी रहती है तो 31 मई से चरणबद्ध तरीके से ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कई लोगों से सलाह-मशविरा किया और आम राय एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थी, इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन 31 मई की सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लॉकडाउन अभी हटाया जाता तो पिछले एक महीने के इतने संघर्ष, कड़ी मेहनत और त्याग के बाद जो कामयाबी हासिल हुई है, वह गंवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अगले एक हफ्ते तक संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी रहती है और लोग सख्त अनुशासन के साथ कोविड के खिलाफ एहतियात बरतते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी तक किया, तो हम 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार में सभी चीजों से पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। कुछ गतिविधियों को 31 मई से मंजूरी देकर अनलॉक की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू होगी। 

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