बिहार —
जे.पी.श्रीवास्तव, बिहार
पटना: आसन्न पंचायती राज चुनाव में दो से अधिक बच्चे वालों के लिए निराशाजनक खबर मिल रही है। बिहार में पंचायती राज चुनाव अगस्त से सितंबर 2021 तक कराये जाने की संभावित जानकारी है। चुनाव आयोग द्वारा इसकी तैयारी जोर-शोर से की जा रही है। इसी बीच पंचायती राज मंत्री का एक बड़ा बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं।
बताते चलें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे,ऐसी व्यवस्था सीएम नीतीश कुमार ने की है। इसी व्यवस्था को पंचायती राज चुनाव में भी लागू करने की बात पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कही है।
मिली जानकारी के अनुसार जन संख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। जबकि उनके दल के उपेन्द्र कुशवाहा ने कानून का समर्थन किया है। इधर पंचायती राज मंत्री ने यह कहते हुए कि नगर निकाय चुनाव की तरह पंचायती राज चुनाव में भी दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से वंचित किये जाने का संकेत दे दिया है। उन्होंने बताया है कि इसको लेकर तैयारी चल रही है।
जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में बोलते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि देश में पढ़े लिखे लोगों को इस बात की समझ है कि देश के समुचित विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। बिहार में यह पहले से ही लागू है। नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी।
पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से वंचित किये जाने का मसौदा तैयार हो रहा है।
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