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चिट्ठी अंग्रेजी में, तो जवाब हिंदी में क्यों

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मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंग्रेजी में भेजे गए पत्र का जवाब हिंदी में देने से मना किया है. अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारें जिस भाषा में केंद्र से कुछ पूछती हैं केंद्र को उसी भाषा में जवाब…

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